Changes In GST: आम आदमी को फिर लगा महंगाई का झटका, चावल, दाल और आटा समेत कई चीजें महंगी
Changes In GST: आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। दरअसल, आज से देशभर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST में बदलाव लागू हो गए हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। नई दरों के आने से कई उत्पाद आज से महंगे हो गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद ने अपनी पिछली बैठक में डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त यानी फ्रोजन को छोड़कर मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत GST लगाने का फैसला किया था। हालांकि खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर GST छूट जारी रहेगी।
यह भी पढ़ें:- Shiv Sena leader Resigns: पूर्व CM उद्धव ठाकरे को फिर लगा झटका, इस शिवसेना नेता ने दिया इस्तीफा
जानिए क्या हुआ महंगा
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर, लस्सी और दही महंगे हो गए हैं। शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज और मुरमुरा भी महंगा हो गया है। वहीं प्री-पैकेज्ड, लेबल युक्त दही, लस्सी और पनीर पर 5 प्रतिशत GST लगेगा। चूड़ा, खोई, चावल, शहद अनाज, मांस, मछली भी इसमें शामिल हैं। टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत GST लगेगा। वहीं प्रिंटिंग-ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर, LED लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर टैक्स टर बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई हैं। सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत GST लगेगा। जबकि पहले पांच प्रतिशत कर लगता था। (Changes In GST)
The changes relating to GST rate, in pursuance of recommendations made by the @GST_Council in its 47th meeting, came into effect from today, 18th of July, 2022.
Here is the FAQ regarding the GST levy on ‘pre-packaged and labelled’ goods 👇
Read more ➡️ https://t.co/5mHCh9PFyX pic.twitter.com/s3Yfj5QVev
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 18, 2022
इधर, 5 हजार से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी GST देना होगा। इसके अलावा 1 हजार रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गई है। बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब ‘इकोनॉमी’ कैटेगरी तक के यात्रियों को ही मिलेगी। हालांकि रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन और कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर टैक्स की दर घटाकर पांच प्रतिशत की गई है। पहले ये 12 प्रतिशत थी। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, लेकिन अब 12 प्रतिशत GST लगेगा, जो अभी 18 प्रतिशत है। कुछ भी हो लेकिन GST बढ़ने से इसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा। (Changes In GST)