Chhattisgarh crime news : 12 साल के बच्चे से दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद, 132 दिन में आया फैसला
Chhattisgarh crime news : पेंड्रा (छत्तीसगढ़): मटियाडांड गांव में 12 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़ित के परिवार के परिचित 28 वर्षीय आरोपी सोनू चौधरी, पिता पहलवान चौधरी को POCSO Act के तहत दोषी करार दिया गया।
घटना 18 फरवरी 2025 की रात की है, जब आरोपी पीड़ित के घर मेहमान बनकर आया था। रात को भोजन के बाद सभी लोग सो गए थे और बालक उसी कमरे में आरोपी के साथ सो रहा था। इसी दौरान आरोपी ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। पीड़ित ने रात में ही रोते हुए परिजनों को पूरी घटना बताई। परिजनों ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। (Chhattisgarh crime news)
⚖️ 132 दिन में फैसला, उम्रकैद की सजा
मामले में तेज सुनवाई करते हुए विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल की अदालत ने घटना के 132 दिन के भीतर सुनवाई पूरी कर ली। आरोपी सोनू चौधरी को POCSO Act 2012 की धारा 3-क सहपठित धारा 4(2) के अंतर्गत आजीवन कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। (Chhattisgarh crime news)
👨⚖️ सरकारी पक्ष की मजबूत पैरवी
इस मामले में विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने शासन की ओर से पक्ष रखा। साथ ही, पीड़ित को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए मामला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को भेजा गया है।
यह केस न केवल फास्ट-ट्रैक सुनवाई का उदाहरण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि न्याय व्यवस्था संवेदनशील मामलों में त्वरित निर्णय लेने में सक्षम है। (Chhattisgarh crime news)
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