Cow Smuggling in Chhattisgarh : गो तस्करी के मामले में पाटन थाना में पदस्थ सिपाही को छत्तीसगढ़ (Cow Smuggling in Chhattisgarh) के दुर्ग पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सिपाही पर आरोप है कि उसके द्वारा रेड की कार्रवाई को लिक कर दिया गया था। आरक्षक को कल पाटन थाने से ही गिरफ्तार किया गया है।
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एसडीओपी आशीष बंछोर ने बताया कि पुलिस को 9 सितंबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम फुण्डा पेट्रोल पंप के आगे रायपुर फुण्डा रोड पर स्थित संजय गिरी गोस्वामी के फार्म हाउस में चार पहिया वाहन में अवैध रूप से भैंसो को परिवहन कर कटनी , कत्ल खाना ले जाया जाता है । इस सूचना पर पाटन पुलिस के द्वारा उक्त फार्म हाउस में छापा मारा गया।
इस दौरान वाहन क्रं. सीजी 04 एन यू 8842 का चालक इस्तगार अहमद उर्फ भूरा पिता अफरोज अहमद उम्र 48 वर्ष सा. ग्राम जेवला थाना तहसील बुरहाना जिला मुजफ्फर नगर उत्तर प्रदेश को पकड़ा गया एवं वाहन में 43 पशु पाए गए। आरोपी चालक को गिरफ्तार एवं परिवहन वाहन को जप्त किया गया तथा पशुओं को कांजी हाउस भेजा गया था। फार्महाउस संजय गिरी गोस्वामी का है। जो पूर्व में भी गोकशी के मामले में पकड़ा जा चुका है। परंतु इस रेड की कार्यवाही की सूचना पाटन थाने में पदस्थ आरक्षक डिलेश्वर प्रसाद के द्वारा लीक की गई थी जिसके कारण आरोपी संजय गिरी गोस्वामी मौका स्थल से भागने में सफल रहा।
इस मामले में जांच एवं पुलिस आरक्षक के कॉल रिकॉर्डिंग से स्पष्ट हो जाने पर कल थाने में ही दोषी सिपाही डिलेश्वर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सिपाही के खिलाफ छत्तीसगढ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है। (Cow Smuggling in Chhattisgarh)