एक अप्रैल से छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को मिलेगा भत्ता, किसे मिलेगा और किसे नहीं, जानिए जरूरी शर्तें

Unemployment Allowance : छत्तीसगढ़ के लाखों बेरोजगारों को अगले महीने से बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। एक अप्रैल से 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य के 12वीं पास युवाओं को हर महीने अब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की तरफ कुछ शर्ते तय की गई हैं। चलिए जानते हैं कि ये कौन सी शर्तें हैं जिसके आधार पर कोई बेरोजगार इस भत्ता को पाने का पात्र हो सकेगा।

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Unemployment Allowance : इन्हें नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

आदेश के मुताबिक शासन के द्वारा निर्धारित शर्ते में लागू होने वाले को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। किसे नहीं मिलेगा ये सरकार की तरफ से अपने आदेश में स्पष्ट बताया गया है। इसके अनुसार एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र और राज्य सरकार की किसी भी संस्था, स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा।

नौकरी का ऑफर ठुकराने वालों को भी नहीं मिलेगा भत्ता

इसके आलावा यदि आवेदक को स्वरोजगार या सरकारी, प्राइवेट सेक्टर में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है। लेकिन आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।

Unemployment Allowance : इन पेशे वालों को नहीं मिलेगा

पेंशन भोगी जो 10 हजार रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं ऐसे परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे। वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।

Unemployment Allowance : कौन तय करेंगे किसको मिलेगा भत्ता

बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। संबंधित जनपद पंचायतें और नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकार्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे। संबंधित जनपद पंचायत और नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये पात्र हैं या नहीं।

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इस स्थिति में बंद हो जाएगा बेरोजगारी भत्ता

अगर जब शिक्षित बेरोजगारी को भत्ता मिलने के दौरान रोजगार मिल जाता है तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये पात्र हैं या अपात्र हो गये है। अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के बाद अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय पारित करेंगे।

Unemployment Allowance : एक अप्रैल से मिलेगा भत्ता

दरअसल छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के सचिव तोपेश्वर वर्मा की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें शिक्षित बेरोजगारों के मन बेरोजगारी भत्ता को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब है। इसमें कौन युवा बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होंगे और कौन कितने साल तक ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जिन आवेदकों को जनपद पंचायतों / नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे।

इन्हें हर महीने मिलेगा 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता

बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने वाले युवा राज्य के मूल निवासी होने वाले होने चाहिए। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी 12 पास होना चाहिए। इसके साथ जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो और पंजीयन दो वर्ष पुराना होना चाहिए। आवेदन करने वाले के आय स्रोत नहीं होना चाहिए और सालाना वार्षिक आय ढ़ाई लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

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