देश के राजनीतिक दलों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर लगाई रोक
Electoral Bond : सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 15 फरवरी को ‘चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल रूप से रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड, वोटर के अधिकारों का हनन हैं.
फंडिग (Electoral Bond) की सोर्स की जानकारी बेहद जरूरी है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में संशोधन असंवैधानिक भी हैं. भारत के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीछ ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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आज फैसला सुनाते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “हम सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचे हैं. मेरे फैसले का समर्थन जस्टिस गवई, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने किया है. इसमें दो राय हैं, एक मेरी खुद की और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की. दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हालांकि, तर्कों में थोड़ा अंतर है. (Electoral Bond)