श्रमिकों को बड़ी राहत: छत्तीसगढ़ में DA बढ़ा, 1 अप्रैल से नई वेतन दरें लागू

DA Hike : छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत यह संशोधन लागू किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है।
इतनी बढ़ी मजदूरी
राज्य के अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में प्रति माह ₹226 की वृद्धि की गई है। वहीं कृषि श्रमिकों के लिए ₹170 प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है। अगरबत्ती (धूप-बत्ती) उद्योग में प्रति 1,000 अगरबत्तियों के उत्पादन पर ₹8.53 का अतिरिक्त भत्ता निर्धारित किया गया है। यह संशोधन श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया गया है।
नई न्यूनतम वेतन दरें (1 अप्रैल–30 सितंबर 2026)
अकुशल श्रमिक
- जोन A: ₹11,402/माह (₹439 प्रतिदिन)
- जोन B: ₹11,142/माह (₹429 प्रतिदिन)
- जोन C: ₹10,882/माह (₹419 प्रतिदिन)
अर्द्धकुशल श्रमिक
- जोन A: ₹12,052/माह (₹464 प्रतिदिन)
- जोन B: ₹11,792/माह (₹454 प्रतिदिन)
- जोन C: ₹11,532/माह (₹444 प्रतिदिन)
कुशल श्रमिक
- जोन A: ₹12,832/माह (₹494 प्रतिदिन)
- जोन B: ₹12,572/माह (₹484 प्रतिदिन)
- जोन C: ₹12,312/माह (₹474 प्रतिदिन)
उच्च कुशल श्रमिक
- जोन A: ₹13,612/माह (₹524 प्रतिदिन)
- जोन B: ₹13,352/माह (₹514 प्रतिदिन)
- जोन C: ₹13,092/माह (₹504 प्रतिदिन)
साल में दो बार तय होता है DA
महंगाई भत्ता वर्ष में दो बार—1 अप्रैल और 1 अक्टूबर—को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित किया जाता है।
श्रम विभाग के अनुसार नई दरें विभागीय वेबसाइट और श्रमायुक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं। महंगाई के दौर में यह बढ़ोतरी श्रमिकों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक मानी जा रही है।



