सरकार ने नयी पेंशन योजना से अंशदान निकालने पर लगाई रोक, इन वजह से लिया फैसला

New Pension Scheme: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने के मद्देनजर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतिम आहरण पर रोक लगाई गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आहरण किया जाना अनुचित है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 01 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शासकीय सेवकों के अप्रैल माह के वेतन से नियमानुसार सामान्य भविष्य नीधि की कटौती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बाद होने वाली जटिलताओं से बचने के लिए किया है। बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाली के बाद रिटायर्ड अधिकारी-कर्मचारी अपने अंशदान की राशि निकालने लगे थे। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अतीश पाण्डेय ने कहा कि राज्य सरकार ने अप्रैल महीने से ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। अप्रैल महीने के वेतन से ही सामान्य भविष्य निधि के लिए कटौती के आदेश भी जारी हो चुके हैं। यह देखने में आया है कि अंशदायी पेंशन योजना के तहत जमा रकम को कर्मचारी रिटायरमेंट, मृत्यु या सेवा त्याग की स्थिति में निकालने लगे हैं। (New Pension Scheme)

इस वजह से लिया फैसला

उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो भविष्य में दोहरे लाभ की स्थिति बन जाएगी। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत पैसे निकलना गलत है। ऐसे में सभी सरकारी सेवकों के लिए अंशदायी पेंशन योजना के अंतिम निकासी पर रोक लगाई जाती है। अधिकारियों का कहना है कि अंशदायी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से ही कटौती हुई है। सरकार उसमें अंशदान मिलाती। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को यह रकम मिल जाती। (New Pension Scheme)

9 मार्च को CM ने की थी घोषणा

पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार के पास जमा रकम मासिक पेंशन के रूप में कर्मचारी को मिलती। इसमें सरकार का भी अंशदान रहता। अब अगर कर्मचारी नई योजना के तहत अपना पूरा अंशदान निकाल लेते हैं। बाद में सरकार उनको मासिक पेंशन भी देती है तो यह दोहरे फायदे की स्थिति बनेगी, जो नियम के खिलाफ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का हवाला देकर 9 मार्च 2022 को पुरानी पेंशन योजना बहाली की घोषणा की थी। उसके बाद सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आदेश राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। इसी के साथ नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन हो रही 10% की कटौती को भी बंद कर दिया गया। (New Pension Scheme)

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