Opposition on SC Decision: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई करने पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है, जो व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें कहा गया है कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है कि व्यक्तियों को पता हो कि संपत्ति को मनमाने ढंग से नहीं छीना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती और न ही वह न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला कर सकती है।
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समाजवादी पार्टी प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है। सरकार के खिलाफ इस फैसले के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, जो लोग घर तोड़ना जानते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा, अब किसी का घर नहीं टूटेगा। सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, एक दिन हमारे विधायक रिहा होकर हमारे बीच आएंगे और वैसे ही काम करेंगे, जैसे पहले करते थे। (Opposition on SC Decision)
सांसद चंद्रशेखर आजाद ने BJP पर बोला हमला
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये भाजपा की उत्तरप्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना दोषी सिद्ध हुए या कोर्ट के निर्णय के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस के UP प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि दोषी साबित होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता है क्योंकि उस घर में रहने वाले अन्य परिजन दोषी नहीं है। हम दिल की गहराईयों से सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। (Opposition on SC Decision)
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार को घेरा
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आइना दिखाने का काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से कानून को प्राथमिकता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी और आरोपी को सजा दी जाए न कि उसके परिवार को। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की और तमाम भाजपा की सरकारें इसका अनुसरण करते हुए ये कुकृत्य को बंद करेंगी। मध्यप्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी निर्देश आदेश के ही समान है। अगर किसी भी कार्रवाई पर कोई टिप्पणी की गई है तो उसे देखने के बाद ही उस पर कुछ कह पाना उचित होगा। उत्तरप्रदेश सरकार के ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा देश स्वागत करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार का इरादा किसी का घर गिराने का नहीं है। अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित की है और सरकारी जमीन पर घर बनाया है तो उसे खाली कराया जाता है। सरकार कभी किसी की निजी जमीन पर बना मकान नहीं गिराती। (Opposition on SC Decision)