सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई, अब 31 मार्च तक नहीं बल्कि 30 जून है आखिरी तारीख

PAN Aadhaar Link : केंद्र सरकार ने पैन से साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाने का एलान किया है। अब टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे। जल्द ही इसके लेकर नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी।

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PAN Aadhaar Link : वित्त वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2203 कर दिया गया है। इसके बाद टैक्सपेयर्स बगैर किसी परेशानी के पैन के साथ आधार को लिंक कर सकते हैं। इऩकम टैक्स के कानून 1961 के तहत एक जुलाई 2017 तक जिस भी व्यक्ति को पैन अलॉट किया गया है। और आधार नंबर पाने का हकदार है उसे तय फीस का भुगतान कर टैक्स अथॉरिटी के साथ 31 मार्च 2023 तक आधार नंबर को साझा करना जरुरी था।

PAN Aadhaar Link

ऐसा ना करने पर एक अप्रैल 2023 से टैक्सपेयर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती और ज्यादा जुर्माना देना पड़ता। लेकिन अब समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। इस नए डेडलाइन तक भी कोई पैन कार्ड धारक आधार को लिंक नहीं करता है तो पैन कार्ड अनऑपरेटिव हो जाएगा और उसे खामियाजा भी भुगतना होगा।

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पैन आधार लिंक नहीं होने पर होगी कार्यवाही

इस कार्रवाई के तहत ऐसे पैन वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं दिया जाएगा। जिस अवधि तक पैन अनऑपरेटिव रहेगी उस अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऐसे टैक्सपेयर्स से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस वसूला जाएगा। पैन के साथ आधार को लिंक करने और 1,000 रुपये के भुगतान किए जाने के बाद 30 दिनों में पैन फिर से ऑपरेटिव किया जाएगा।

जिन लोगों को पैन-आधार लिंक किए जाने से छूट मिली हुई है उनपर ये कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ये नतीजा भुगतना पड़ेगा। इस कैटगरी में वे लोग आते हैं जो खास राज्यों में रहते हैं। एक्ट के तहत नॉन रेसिडेंट हैं। साथ ही वे लोग जो भारतीय नागरिक नहीं हैं और बीते वर्ष तक 80 साल से ज्यादा आयु के हो चुके हैं।

PAN Aadhaar Link : ऐसे करें लिंक

वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब तक 51 करोड़ पैन के साथ आधार को लिंक किया जा चुका है। पैन के साथ आधार को इस यूआरअल पर https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar लिंक किया जा सकता है।

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