Allahabad High Court : राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि वह और कुछ अन्य सदस्य विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक कार्यक्रम में कथित मुस्लिम विरोधी नफरत भरा भाषण देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे। सिब्बल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैंने दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, मनोज झा, जावेद अली और जॉन ब्रिटास से बात की है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही मिलेंगे और जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे. और कोई रास्ता नहीं। यह शब्द के हर मायने में नफरत फैलाने वाला भाषण है।
उन्होंने कहा कि जो भी न्यायाधीश ऐसा बयान देता है, वह अपने पद की शपथ का उल्लंघन कर रहा है। यदि वह पद की शपथ का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सिब्बल की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायमूर्ति यादव द्वारा दिए गए भाषण पर संज्ञान लेने और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को मामले का विवरण प्रदान करने का निर्देश देने से पहले आई है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत के पास “ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठने से रोकने की शक्ति है और मांग की कि कोई भी मामला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं दिया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि यदि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस तरह का भाषण दे सकता है तो सवाल उठता है कि ऐसे लोगों की नियुक्ति कैसे हो जाती है। सवाल यह भी उठता है कि उन्हें ऐसी टिप्पणी करने का साहस कैसे मिलता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के जज शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को लेकर एक बयान दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव से पूरा ब्योरा मांगा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था कि ‘कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन यह कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है. वो जनता को भड़काने वाले लोग हैं. देश आगे न बढ़े, इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं. उनसे सावधान रहने की जरूरत है। (Allahabad High Court)