रायपुर के कुख्यात गांजा तस्कर रवि साहू को 10 साल की कठोर सजा
विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा, 1 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
रायपुर: राजधानी रायपुर का कुख्यात गांजा तस्कर डॉन रवि साहू उर्फ रवि बाबा को विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत की एनडीपीएस कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह भी पढ़े :- छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में अनियमितता पर एक्शन, 38 कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई
50 से अधिक आपराधिक मामलों का है सामना
रवि साहू लंबे समय से गांजा तस्करी, सट्टा-जुआ और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था, जिस पर रायपुर के कई थानों में लगभग 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
रंगेहाथ पकड़ा गया था
4 फरवरी 2025 को गांजा तस्करी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रवि साहू के निर्देश पर काम कर रहे आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ा और उनके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया।
प्रशासन की सख्ती का संकेत
इस निर्णय से प्रशासन की सख्ती और अपराध पर नियंत्रण की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।



