छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, रायपुर में 63 आरोपी गिरफ्तार

Liquor Smuggling Action: विधानसभा चुनाव-2023 के मद्देनजर रायपुर जिले में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के दिशा-निर्देशन में चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले में आबकारी विभाग की टीम द्वारा शराब के अवैध परिवहन, संग्रहण और विक्रय पर कड़ी निगरानी रख रही है। राज्य में विधानसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक रायपुर जिले में शराब के अवैध परिवहन और विक्रय के मामले में विभिन्न स्थानों-व्यक्तियों से 468 लीटर मदिरा समेत 10 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं।

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इन मामले में आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 62 प्रकरण पंजीबद्ध कर 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत 2.86 लाख रूपए और जब्त किए गए दोपहिया वाहन का मूल्य 4.24 लाख रूपए है। जिले में शराब और मादक पदार्थों के अवैध विक्रय, परिवहन और धारण पर रोकथाम के लिए शिकायत दर्ज कराए जाने पर फोन नंबर 0771-2428201 जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग के द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 14405 पर कोई भी आम नागरिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता के नाम को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाकर प्राप्त शिकायतों पर जिला रायपुर के आबकारी विभाग टीम के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी। (Liquor Smuggling Action)

14 करोड़ 33 लाख 25 हजार रूपए जब्त

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन और संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जांच की कार्रवाई लगातार जारी है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से 21 अक्टूबर तक की स्थिति में 14 करोड़ 33 लाख 25 हजार रूपए की अवैध धन राशि और वस्तुएं जब्त की गई है, जिसमें 4 करोड़ 56 लाख 78 हजार रूपए की नगद राशि शामिल हैं। (Liquor Smuggling Action)

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