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Surendra Bhagat murder judgment : CAF जवान को आजीवन कारावास: कांकेर में हेड कांस्टेबल की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला

Surendra Bhagat murder judgment : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भानुप्रतापपुर उपचुनाव ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल सुरेंद्र भगत की हत्या करने वाले CAF जवान पुरुषोत्तम सिंह राजावत को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 700 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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यह मामला 2022 में उपचुनाव ड्यूटी के समय का है, जब आरोपी आरक्षक पुरुषोत्तम सिंह ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर छुट्टी मांगी थी। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र भगत ने उसे फटकार लगाते हुए पहले इलाज कराने की सलाह दी। इसी बात से नाराज होकर पुरुषोत्तम ने सुबह नहाने के बाद बाहर आ रहे भगत पर अपनी सर्विस राइफल इनसास से गोलियां चला दीं। (Surendra Bhagat murder judgment)

फायरिंग में सुरेंद्र भगत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान बृजेश भारद्वाज घायल हो गया था। घटना से ड्यूटी स्थल में हड़कंप मच गया। आरोपी जवान ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बावजूद फायरिंग बंद नहीं की।

थाना प्रभारी शरद दुबे ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ASP अविनाश ठाकुर की मदद से आरोपी को काबू किया और हिरासत में लिया। बाद में आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा गया। (Surendra Bhagat murder judgment)

प्रकरण की सुनवाई कांकेर जिला अदालत में प्रधान सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से ईश्वर लाल साहू ने गवाह और सबूत पेश कर आरोपी को दोषी साबित किया।

अदालत के इस फैसले से पुलिस महकमे और सुरक्षाबलों के बीच सख्त अनुशासन के पालन की आवश्यकता दोहराई गई है। (Surendra Bhagat murder judgment)

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