रायपुर
आय से ज्यादा संपत्ति और राजद्रोह का केस दर्ज होने के बाद अपने शासकीय निवास से फरार चल रहे, निलंबित एडीजी जीपी सिंह ईओडब्ल्यू और जिला कोर्ट में 1 सितंबर को अपनी उपस्थित दर्ज करा सकते है।
निलंबित एडीजी सिंह के अधिवक्ता कमलेश पांडेय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामिली करने के लिए ईओडब्ल्यू मुख्यालय और जिला न्यायालय में आवेदन जमा करने के लिए पेश होंगे। इस दौरान वह सुप्रीम कोर्टद्वारा दिए गए फैसले की प्रतिलिपि को जमा करेंगे। निलंबित एडीजी कोर्ट में जमानत के लिए आवदेन लगाएंगे।
करीबी लोगों के 15 ठिकानों पर छापा मारा था
आपको बता दें कि 1 जुलाई 2020 को ईओब्ल्यू ने जीपी सिंह के पेंशन बाड़ा स्थित शासकीय आवास सहित उनके करीबी लोगों के 15 ठिकानों पर छापा मारा था। तलाशी में 10 लाख 60 हजार रुपए की चल-अचल संपत्तियां सहित डायरी, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य और अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किया था।
ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया और आपत्तिजनक दस्तावेज के आधार कोतवाली पुलिस में राजद्रोह का केस दर्ज किया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने जेएमएफसी ओमप्रकाश साहू की कोर्ट में 400 पन्नों का चालान पेश किया है।