राहुल गांधी की सांसदी पर एक बार फिर लटकी तलवार! SC कोर्ट में याचिका दायर
Rahul Gandhi Lok Sabha Membership : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ लखनऊ के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें लोकसभा में राहुल गांधी की मेंबरशिप बहाल करने को लेकर सवाल पूछे गए हैं। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी।
दरअसल, मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट की तरफ से दोषी करार किए जाने के बाद राहुल की सदस्यता (Rahul Gandhi Lok Sabha Membership) 24 मार्च को रद्द की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। इसके बाद संसद के सत्र में भी राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी थी। इसके बाद अब एक बार फिर से इनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है।
बताया जा रहा है कि, राहुल का निलंबन रद्द (Rahul Gandhi Lok Sabha Membership) करने के लोकसभा सचिवालय के फैसले के खिलाफ याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार जब कोई सांसद अपनी सीट खो देता है, तो उसे चुनाव के बिना पद पर बहाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब एक बार फिर से राहुल गांधी क़ानूनी पचड़े में पद सकते हैं। इस मामले में सबसे पहले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिसमें सूरत की अदालत ने 23 मार्च को राहुल को सजा सुनाई थी। हालांकि, मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी।
क्या है मोदी सरनेम मामला?
दरअसल, 4 साल पहले यानी 13 अप्रैल, 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली की थी। उस दौरान रैली को संबोधित करते हुए बयान में राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है? इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।