रायपुर में बोर खनन पर लगी रोक हटी, अब तय शर्तों के साथ मिल सकेगी अनुमति
रायपुर। राजधानी रायपुर में बोर खनन पर लगी अस्थायी रोक हटा ली गई है। जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने 1 जुलाई 2025 को इस संबंध में आदेश जारी किया। मानसून की सक्रियता और जिले में वर्षा की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब आम नागरिक नियमानुसार बोरिंग करवा सकेंगे।
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ज्ञात हो कि पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1 अप्रैल 2025 से रायपुर जिले में बोर खुदाई पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस दौरान केवल विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बाद ही बोरिंग की इजाजत दी जा रही थी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान था।
नियमों का पालन अनिवार्य
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध हटने के बावजूद बोरिंग के दौरान सभी तकनीकी और कानूनी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इसमें बोरिंग की गहराई, स्थान और मशीनरी से संबंधित मानकों का पालन शामिल है।
भूजल संतुलन को लेकर अपील
प्रशासन ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि यदि उनके पास पहले से जल स्रोत उपलब्ध हैं, तो नई बोरिंग से परहेज करें। इससे भूजल स्तर को संतुलित रखने में मदद मिलेगी और जल संकट की आशंका भी कम होगी।



