Google Analytics —— Meta Pixel

Delhi Excise Policy Case : केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं? सुप्रीम’ फैसला आज

Delhi Excise Policy Case : शराब घोटाले में फंसे दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इसका फैसला शुक्रवार को हो जाएगा. केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सर्वोच्‍च अदालत का दरवाजा खटखटाया था. आज अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी. यह इस मामले में भी अहम होगा, क्‍योंक‍ि दो दिन पहले ही ED ने हाईकोर्ट में चार्जशीट पेश की है, जिसमें केजरीवाल को घोटाले का मुख्‍य आरोपी बताया है.

यह भी पढ़ें:- Chhattisgarh : भीम सिंह कंवर को मिली नई जिम्मेदारी, CSPDCL में बनाए गए एमडी

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने ग‍िरफ्तार क‍िया, तो वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. उन्‍होंने अपनी ग‍िरफ्तारी को अवैध बताया था. जस्टि‍स संजीव खन्ना और जस्‍ट‍िस दीपांकर दत्ता की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत में जाने के हकदार होंगे, भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया हो और यह पक्षकारों की दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ही लोकसभा चुनाव के लिए एक जून को अंतर‍िम जमानत दी थी. बाद में उन्‍होंने कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 जून को आत्‍मसमर्पण कर दिया था. इससे पहले 20 जून को केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी. ईडी ने अगले दिन हाईकोर्ट का रुख किया और दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश विकृत, एकतरफा और गलत था. अदालत जो निष्कर्ष न‍िकाला वो प्रासंग‍िक तत्‍थ्‍यों पर आधार‍ित नहीं थे. (Delhi Excise Policy Case)

इसके बाद 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके कुछ ही दिनों बाद 26 जून को सीबीआई ने द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री को ग‍िरफ्तार कर ल‍िया. अगर सुप्रीम कोर्ट उन्‍हें जमानत दे भी देता है, तो भी केजरीवाल का बाहर आना अभी आसान नहीं है. क्‍योंक‍ि सीबीआई के मामले में अभी उन्‍हें जमानत लेनी होगी. (Delhi Excise Policy Case)

Back to top button
error: Content is protected !!