नर्सिंग होम एक्ट के तहत छापेमारी, अवैध रूप से संचालित 3 क्लीनिक सील

3 Clinics Sealed: मुंगेली कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 9 फरवरी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आकांक्षा शिक्षा खलखो और खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से नगर पालिका परिषद के बुधवारी बाजार के सत्तू सोनकर, खड़खड़िया नाला रायपुर रोड के राजेश यादव और शीतलदाह के अमरदास नवरंग के क्लिनिक पर छापेमारी की गई और अवैध रूप से संचालित करते पाए जाने पर तीनों क्लिनिकों को सील किया गया।

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इधर, कोंडागांव जिला पंचायत CEO द्वारा जिले के माकड़ी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत उलेरा के पंचायत सचिव लालसाय मरकाम और ग्राम पंचायत बेलगांव-2 के पंचायत सचिव सुमिल कुमार शोरी को गोबर खरीदी में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत माकड़ी निर्धारित किया गया है। (3 Clinics Sealed)

निलंबन अवधि के दौरान इन दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। बता दें कि  तर्गत अधिक से अधिक गौठानों में प्रति पखवाड़े न्यूनतम 30 क्विंटल गोबर क्रय किए जाने के लिए दिए गए निर्देश के बावजूद संबंधित पंचायत सचिवों द्वारा दिसम्बर महीने के दोनों पखवाड़े और जनवरी महीने के पहले पखवाड़े में गोबर खरीदी के लिए कोई पहल नहीं किया गया। (3 Clinics Sealed)

इस गंभीर लापरवाही के लिए संबंधितों को जारी कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण लालसाय मरकाम पंचायत सचिव उलेरा और सुमिल कुमार शोरी पंचायत सचिव बेलगांव-2 को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन और अपील नियम 1999 के तहत तत्काल सचिवीय दायित्व से निलंबित किया गया है। (3 Clinics Sealed)

इन्हें दिया गया अतिरिक्त प्रभार

लालसाय मरकाम पंचायत सचिव उलेरा के निलंबन अवधि में ग्राम पंचायत का अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत ठेमगांव के सचिव जलीराम नेताम को सौंपा गया है। वहीं सुमिल कुमार शोरी पंचायत सचिव बेलगांव-2 के निलंबन अवधि में ग्राम पंचायत का अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत उमरगांव के सचिव मनीराम नेताम को सौंपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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