अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर पूर्व CM भूपेश बघेल का बयान, कहा- अपने बचाव के लिए कुछ करना चाहिए की नहीं

Bhupesh on SC Decision: सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो अपने बचाव के लिए कुछ करना चाहिए की नहीं। हम लोग बेसिकली 3 धारा की वजह से गए। धारा 44 में अगर एक बार चालान प्रस्तुत कर दिया तो दूसरा इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। आज तक ED ने एक भी परमिशन नहीं ली है। जिस पर आरोप है वहीं अपने आप को लेकर गवाही देगा यह कैसे संभव है। ED अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रही है। उसी को लेकर कल आधे घंटे की बहस हुई।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे बड़े बेंच पर जाइए। चैतन्य को लेकर भी यही मामला था। पुराने मामले को लेकर बार-बार पूछताछ हो रही है। पहले ही कार्रवाई कर लेनी थी और अब नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा। किसी के ऊपर नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है और वह खुलेआम घूम रहा है। ऐसे आदमी के बयान पर मेरे बेटे की गिरफ्तारी हुई यह कौन सी प्रक्रिया है ? इसीलए हमें लिबर्टी दी गई है कि हाईकोर्ट में जाए। इस पर डिप्टी CM अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई जाती है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा है। इनकी सरकार में हुए घोटालों की जड़े कहां तक पहुंची थी यह सब जानते हैं। जांच में जो तथ्य मिल रहे हैं, उसी हिसाब से एजेंसी कार्रवाई कर रही है। (Bhupesh on SC Decision)
पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू ने किया पलटवार
इसे लेकर पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बदले की भावना से लोगों को टारगेट कर रही है। आज अधिकांश नेता आशंकित है। कब किसके साथ क्या कार्रवाई हो जाए, किसी को नहीं पता। बदले की भावना से बचना चाहिए। जांच करवाइए दोषी पाए जाने पर अदालत कार्रवाई करेगी। अदालत पर हम सबको भरोसा है। सिर्फ जांच के नाम पर लोगों को जेल में ठूस देना अपने आप में बहुत बड़ी सजा हो गई है। बीजेपी सरकार विपक्ष पर दंडनात्मक कार्रवाई कर रही है। (Bhupesh on SC Decision)



