Jhiram Ghati Case : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने NIA की दायर याचिका की खारिज, राज्य एजेंसी जांच के लिए स्वतंत्र

Jhiram Ghati Case : हाईकोर्ट ने झीरमघाटी कांड में राज्य की एजेंसी से जांच कराने के खिलाफ एनआईए (NIA) द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस आरसीएस सामंत व जस्टिस अरविंद चंदेल की डिवीजन बेंच ने इसका फैसला सुनाया। साथ ही कहा कि इस मामले की जांच राज्य की एजेंसी करने के लिए स्वतंत्र है। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार झीरमघाटी हत्याकांड (Jhiram Ghati Case) के राजनीतिक षड़यंत्रों की जांच कर सकती है।

झीरमघाटी कांड के शिकार हुए उदय मुदलियार के पुत्र जितेन्द्र के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि एनआईए ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इसमें बताया गया है कि पूरे प्रकरण की जांच उनकी ओर से की गई है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी द्वारा छानबीन करने के बाद राज्य की एजेंसी को किसी जांच की जरूरत नहीं है। नई एफआईआर की जांच भी एनआईए को सौंपी जाए। इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। हाईकोर्ट ने दोंनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया।

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झीरमघाटी में हुए हमले के बाद एनआईए ने जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के पुत्र जितेंद्र मुदलियार ने 2020 में दरभा थाने में फिर से एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि एनआईए ने अधूरी जांच के साथ क़ई तथ्यों व साक्ष्यों को नजरअंदाज किया है। इसके खिलाफ एनआईए ने पहले स्पेशल जज के पास याचिका लगा कर केस डायरी एनआईए को सौपने की मांग की। इसके खारिज करने के बाद एनआईए ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

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