Bus Permit Issue: परिवहन विभाग ने जारी नहीं किया परमिट, बस मालिकों ने दायर की याचिका

Bus Permit Issue: परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बस मालिकों ने अवमानना की याचिका कोर्ट में लगाई है। इसमें बताया गया है कि परिवहन कोर्ट ने बस मालिकों के आवेदन पर 28 जनवरी 2022 को सुनवाई करते हुए 7 दिन में परमिट (Bus Permit Issue) जारी करने का फैसला सुनाया था। इस दौरान परिवहन विभाग के तत्कालीन सचिव टोपेश्वर वर्मा और संयुक्त सचिव गोपीचंद मेश्राम ने शपथपत्र देकर प्रकरण का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन, 18 दिन बीतने के बाद भी कोर्ट में सुनवाई नहीं की गई है।

जबकि कोर्ट ने बिना किसी ठोस कारण आवेदन निरस्त करने पर राज्य सरकार को हुई राजस्व की क्षति को देखते हुए कोर्ट द्वारा 60000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था। बता दें कि बस मालिकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परिवहन अपीलीय अधिकरण का गठन किया है। वहीं सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है।

बस्तर में बस संचालन की मांग

अधिवक्ता ने बताया कि जगदलपुर से कोंटा, असुर, जगरगुंडा, बीजापुर से जगदलपुर समेत बस्तर संभाग के अन्य रूट के लिए परमिट मांगा था। इसका आवेदन जगदलपुर निवासी संदीप मिश्रा, आनंद मिश्रा, मीनू मिश्रा और अनूप तिवारी द्वारा जमा किया गया था। राज्य परिवहन प्राधिकार ने इसकी सुनवाई करने के बाद 19 दिसंबर 2019 को परमिट जारी करने के आदेश परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए थे। लेकिन, परमिट के पेपर ही जारी नहीं किए गए थे। लगातार चक्कर लगाने के बाद बस मालिकों द्वारा परिवहन अपीलीय अधिकरण में याचिका लगाई थी।

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