ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से होगी शिक्षक सीधी भर्ती, वेरिफिकेशन अनिवार्य
एक्शन में फिल प्रीफ में इंटर करने पर अभ्यर्थी के स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो, प्रोफाइल ID, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक की जानकारी प्रदर्शित होगी। इसके नीचे दिए गए दो बॉक्स में से पहले बॉक्स में सेलेक्ट योर प्रायोरिटी के अंतर्गत जिला और ब्लॉक का नाम-पदांकन के लिए उपलब्ध विद्यालयों की सूची उपलब्ध होगी। इस सूची से अभ्यर्थी अपनी पसंद की शालाओं का चयन करेंगे, जो दूसरे बॉक्स में योर सेलेक्टेड प्रायोरिटी के अंतर्गत प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी इसमें सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपनी पसंद अनुसार ऊपर-नीचे कर सकते हैं। (Teacher Recruitment Counseling)
अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि वह सेलेक्ट योर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची से अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें। अगर अभ्यर्थी द्वारा कुछ विद्यालयों का चयन नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थियों द्वारा चयनित विद्यालयों के अगले क्रम पर चयन से शेष रह गए स्कूलों को सॉफ्टवेयर द्वारा पोर्टल में दर्शित सूची अनुसार क्रमशः क्रम आवंटित कर दिया जाएगा। अगले विंडो पर अभ्यर्थी का विवरण समेत उसके द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें प्रायोरिटी अपडेटेड ऑन अंकित होगा। अभ्यर्थी अपने चयनित शाला का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। (Teacher Recruitment Counseling)
काउंसलिंग के आखिरी दिन के पहले अभ्यर्थी अपने चयनित विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। आखिरी दिन पोर्टल स्वतः लॉक हो जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लागिन नहीं करता है। साथ ही अपने चयन के लिए शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उसे स्वतः रेन्डमली स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। काउंसलिंग के पहला चरण पूरा होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा, जिसमें उसे आवंटित स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, जिला और ब्लॉक का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थी को इस आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। अन्यथा वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा।
आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रण पत्र प्रदर्शित होगा, जिसका अभ्यर्थी प्रिंटआउट ले सकेंगे। इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन के लिए आखिरी तिथि और स्थल जहां उपस्थित होना है, उसका विवरण दर्ज रहेगा। दस्तावेज सत्यापन का कार्यालयीन समय और दिन में किया जाएगा। व्याख्याता पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी- संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी-संबंधित संयुक्त संचालक और सहायक शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी-संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी हैं। अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराएंगे। (Teacher Recruitment Counseling)
पात्र-अपात्र की जानकारी सत्यापनकर्ता प्राधिकारी द्वारा भरकर अपलोड की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी अपने लॉगिन पर देख सकेंगे, जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे उनका अपात्रता संबंधी पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर समेत प्रिंट होगा, जिसमें अपात्र होने का कारण दर्शाया जाएगा। अपात्र अभ्यर्थी अपात्र होने के 7 दिन के अंदर दावा आपत्ति संचालक लोक शिक्षण को प्रस्तुत कर सकेंगे, जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा, जिसमें उल्लेखित होगा कि दस्तावेज सत्यापित कर लिया गया है। (Teacher Recruitment Counseling)