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New Income Tax Rule : अप्रैल से बदल रहे हैं नियम, एलपीजी से लेकर दवाएं भी हो सकती हैं महंगाी

New Income Tax Rule: नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी एक अप्रैल से कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर हर आम और खास की जेब पर पड़ने वाला है। एक तरफ पीएफ खाता और क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स चुकाना होगा। एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं। जरुरत की दवाई महँगी हो सकती हैं। वहीं, होम लोन पर मिल रही अतिरिक्त छूट से हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा कई अन्य बदलाव भी होने जा रहे हैं, जो आपकी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। इसके साथ ही सरकार पीएफ खाते पर टैक्स, डाकघर की बचत योजनाओं, म्यूचुअल फंड निवेश, जीएसटी, म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए टैक्स छूट के नियम भी बदल रहे हैं। इन सभी बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

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अगर आप टैक्सपेयर और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो आपको इन नियम के बारे में जरूर जानना चाहिए। आपको बता दें अब क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर और लेनदेन पर टैक्स (New Income Tax Rule) देना होगा। इसके साथ ही EPF में 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर मिलने वाली ब्याज भी टैक्स के दायरे में आएगी। वहीं कोविड-19 के इलाज में खर्च होने वाला पैसा टैक्स छूट में शामिल किया जा सकेगा।

  •  एक अप्रैल 2022 से जो सबसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, उनमें सबसे अहम है पीएफ खाता पर टैक्स है। ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान की सीमा लगाई जा रही है। अगर इससे ऊपर योगदान किया, तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा पांच लाख रुपये सालाना होगी।
  •  PF अकाउंट पर देना पड़ सकता है टैक्स – नए आयकर कानून के अनुसार PF अकाउंट को दो हिस्सों में बांटा जाएगा जिसमें 2.5 लाख रुपये तक का योगदान टैक्स फ्री रहेगा।साथ ही इससे ऊपर के योगदान पर मिलने वाली ब्याज पर टैक्स देना होगा। 
  •  डाकघर की मासिक आय योजना (एमआईएस), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) या डाकघर टर्म डिपॉजिट में निवेश से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। इनमें ब्याज की राशि एक अप्रैल से नकद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बचत खाता खोलना होगा। इसके अलावा जिन ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाता या बैंक खाता को अपनी इन योजनाओं से लिंक नहीं किया है उसे लिंक कराना जरूरी होगा। इसमें सीधे ब्याज का भुगतान होगा। 
  •  कोविड-19 के इलाज पर हुए खर्च में पर टैक्स में राहत – अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए कोरोना इलाज का भुगतान करता है या किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के कोरोना इलाज के लिए भुगतान किया है तो उस राशि को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा। आपको बता दें सरकार ने इसकी घोषणा जून 2021 में की थी जो इस फाइनेंशियल ईयर से लागू होगी।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए देश के करोड़ों किसान 22 मई, 2022 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अभी इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी। किसान पोर्टल के जरिये ई-केवाईसी कर सकेंगे। इसके लिए राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इस योजना के तहत सरकार ने अब तक 10 बार किसानों के खाते में पैसा भेजा है। 11वीं किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते तक किसानों के खाते में आएगी। योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद देती है।

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