चंडीगढ़ मेयर चुनाव: SC आज करेगा बैलेट पेपर्स और वोटिंग प्रक्रिया के वीडियो की जांच, रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूला- बैलट पेपर पर लगाया था क्रॉस

Chandigarh Mayor Election : चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वोटों में धांधली और खरीद-फरोख्त के गंभीर आरोप लगाए है. AAP के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर्स और मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करेगा.

अदालत ने बैलेट पेपर तलब किए हैं. बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर ने 16 वोटों से जीत हासिल की थी. उन्होंने आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शिकस्त दी थी, जिनको 12 वोट मिले थे. जब रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने गठबंधन सहयोगियों के आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया, तब मामले में विवाद खड़ा हो गया. जिसके बाद बैलेट पेपर में छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाने लगा.

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चुनाव के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल के सदस्य मसीह को आप पार्षदों के लिए डाले गए बैलेट पेपर्स पर निशान लगाते हुए दिखाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने, 5 फरवरी की सुनवाई के दौरान इस कार्य की निंदा करते हुए इसे “लोकतंत्र का मजाक” करार दिया था. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कथित “खरीद-फरोख्त” पर गहरी चिंता जताते हुए बैलेट पेपर्स और मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करने का फैसला किया.

अदालत ने तुरंत नए सिरे से चुनाव (Chandigarh Mayor Election) कराने का आदेश देने के बजाय पहले डाले गए वोटों के आधार पर नतीजे घोषित करने पर विचार करने का सुझाव दिया. कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी आज नई दिल्ली में रिकॉर्ड पेश करने के लिए तलब किया है.

मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) में हुए कथित धांधली को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे. मामले में कल फिर से सुनवाई होगी. वहीं मसीह ने कबूल लिया है कि उन्होंने बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था. लेकिन वो पहले से ही मतदाताओं ने खराब कर दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर को मंगाया है.

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