दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ आने वाले वाहनों को नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त करना अनिवार्य

New Vehicle Registration: देशभर से छत्तीसगढ़ में आने वाले वाहनों के पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करते समय छत्तीसगढ़ के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया को वाहन पोर्टल में अनिवार्य किया गया है। अन्य राज्य से NOC लेकर आए ऐसे वाहनों, जिसका पूर्व में छत्तीसगढ़ के किसी भी परिवहन कार्यालय में पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करा लिए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त नहीं किए हैं। ऐसे समस्त वाहन स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त करने के लिए वाहन पोर्टल के माध्यम से विहित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर आवश्यक दस्तावेज समेत वाहन का भौतिक सत्यापन कराते हुए 20 सितंबर 2023 तक संबंधित  परिवहन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई किया जा सके।

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आवेदन नहीं करने वाले वाहनों पर मोटरयान अधिनियम और नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। NIC द्वारा विकसित वाहन पोर्टल के माध्यम से राज्य में वाहन संबंधी समस्त कार्य संपादित किए जा रहे हैं, जिसके तहत अन्य राज्य के वाहनों को पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करने के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह जारी हो रहे हैं, लेकिन राज्य में वाहन पोर्टल लागू होने के पहले अन्य राज्य से आने वाली वाहनों का सिर्फ पता परिवर्तन की सूचना दर्ज है, जिसमें से विभिन्न वाहनों का छत्तीसगढ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ है। (New Vehicle Registration)

परिवहन मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्य राज्य के ऐसे वाहन जिनका पता परिवर्तन की सूचना पहले छत्तीसगढ़ के किसी परिवहन कार्यालय द्वारा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीयन चिन्ह समनुदेशित नहीं किया गया है, ऐसे वाहनों का केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 54 और छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994 के नियम 55 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करने की कार्रवाई किया जाना है। (New Vehicle Registration)

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