छत्तीसगढ़ के स्कूलों में त्योहारी छुट्टी घोषित, दशहरा और दिवाली के लिए 12 दिन का अवकाश

Festive Holidays in Schools: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में छुट्टी को लेकर आदेश जारी हो गया है। स्कूलों में इस महीने 6 दिन की त्योहारी छुट्टी मिलेगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक इस साल दशहरा की छुट्टी 6 दिन की होगी। ये 23 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद नवंबर में भी दिवाली की लंबी छुट्टी होगी। ये छुट्टी 11 नवंबर से 16 नवंबर तक होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शीतकालीन छुट्टी भी घोषित की है।

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बता दें कि इस बार 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सर्दी की छुट्टियां होंगी। वहीं 46 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश भी अभी से घोषित कर दिया गया है। ये अवकाश 1 मई से 15 जून 2023 तक रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए शीतकालीन अवकाश को स्थानीय स्तर पर बढ़ाया भी जा सकेगा।  वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य और अवसर परीक्षा 2024 के परीक्षा फार्म भरने की तिथियां घोषित कर दी है। सामान्य शुल्क के साथ परीक्षार्थी 31 अक्टूबर तक फार्म भर सकते हैं। (Festive Holidays in Schools)

माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य शुल्क के साथ फार्म भरने की तिथि 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है। मंडल के सचिव प्रोफेसर व्ही. के. गोयल ने बताया कि परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 01 नवम्बर से 15 नवम्बर तक और विशेष विलंब शुल्क के साथ 16 नवम्बर से 31 नवम्बर तक परीक्षा फार्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्वाध्यायी मुख्य और अवसर परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थी शासकीय और अशासकीय अग्रेषण संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा फार्म भर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी मंडल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है। (Festive Holidays in Schools)

बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएंगे अधिकारी-कर्मचारी

राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के तहत शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने पर प्रतिबंध लगाया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। साथ ही अपने निर्धारित मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन कार्य में उनकी आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर उन्हें उपस्थित होना होगा। (Festive Holidays in Schools)

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