पुलिसवालों की सोशल मीडिया रील पर DGP सख्त , वर्दी में एंटरटेनमेंट वीडियो बनाया तो होगी कार्रवाई

रायपुर। अगर आप पुलिसकर्मी हैं और आपको सोशल मीडिया  में रील (Reel in Social Media) बनाने का शौक है तो यह आपके लिए दुःखद खबर है। वर्दी पहनकर सोशल मीडिया में रील बनाकर अपलोड करने वालों पर अब प्रशासन कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने पुलिसवालों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि, वर्दी में रील बनाई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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नई गाइडलाइन के मुताबिक, इंटेलिजेंस और खुफिया काम में जुटे पुलिसकर्मियों के लिए सख्ती से पालन करने का निर्देश है। किसी भी अश्लील पोस्ट के प्रमोशन पर रोक लगानी होगी नशा और अपराधियों के पक्ष में पुलिसकर्मी पोस्ट करते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही थाने में नाच-गाने के वीडियो भी नहीं डाले जा सकते।

बता दें अधिकारी-कर्मचारी अब वर्दी पहनकर इंटरनेट मीडिया पर रील (Reel in Social Media) नहीं बना सकते। सोशल मीडिया पर किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन में या उनके खिलाफ पोस्ट पुलिसकर्मी नहीं कर पाएंगे। खास बात यह है कि, अगर सामान्य पोस्ट किया जाता है तो इस बात की पुष्टि करने होगी कि, यह उनका व्यक्तिगत पोस्ट है।

क्या है गाइडलाइन में

  • छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को सोशल मीडिया के प्रयोग की अनुमति है। लेकिन वह छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते।
  • एक सामान्य नागरिक के रूप में सोशल मीडिया पर की गई अभिव्यक्ति में यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह पुलिसकर्मी के निजी विचार हैं और इससे विभाग का कोई सरोकार नहीं है।
    सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की जाएगी जो उन्हें अपनी विभागीय नियुक्ति के कारण मिली है।
  • शासकीय दस्तावेजों प्रतिवेदन नोटशीट वगैरह सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किए जा सकेंगे।
    सभी अधिकारियों कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक दल राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक विचारधारा के संबंध में कोई पोस्ट नहीं करेंगे।
  • पुलिस अधिकारी अपनी नियुक्ति की जानकारी नहीं देंगे और इसका सख्ती से पालन करना होगा।
  • वर्दी या उसके किसी भाग को धारण करके कोई मनोरंजक तस्वीर वीडियो रील नहीं बनाई जा सकेगी वर्दी की गरिमा का ध्यान रखना होगा।
  • पुलिस अधिकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, अश्लील फोटो-वीडियो, ऑडियो, लिखे हुए कंटेंट पोस्ट नहीं करेंगे।
  • अपराध की जांच में कोर्ट के मामलों की जानकारी नहीं दी जा सकेगी।
  • ऐसी कोई पोस्ट नहीं कर सकेंगे जो शराब गांजा गुटके को प्रमोट करती हो।
  • सोशल मीडिया पर किसी धर्म जाति वर्ग संप्रदाय व्यवसाय क्षेत्र के संबंध में पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई टिप्पणी नहीं की जा सकेगी।
  • बलात्कार से पीड़ित या किसी नाबालिग की कोई पहचान उजागर नहीं कर सकेंगे।
  • आपत्तिजनक छवि वाले शख्स के साथ सोशल मीडिया पर उन्हें एंडोर्स करते हुए नजर नहीं आएंगे।
  • सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारी कर्मचारी सभी शासकीय अधिकारी अपने सहकर्मी के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।
  • सरकार या उसकी नीति कार्यक्रम हो या किसी पदाधिकारी के संबंध में कोई विवादास्पद या आपत्तिजनक बात नहीं लिख सकेंगे।
  • जांच की गोपनीय तकनीक सोशल मीडिया पर साझा नहीं करनी है।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा पड़ोसी देशों से संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति से जुड़े मसलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
  • न्यायालय के किसी दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और किसी प्रकार से न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए।
  • सोशल मीडिया पर कोई भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार के स्वरचित या किसी अन्य के द्वारा रचित साहित्य दृश्य ऑडियो रिटर्न कंटेंट शेयर नहीं करेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवादास्पद या राजनीतिक विषय से संबंधित हो। (Reel in Social Media)

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