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August Niyam 2022: अगस्त महीने में बदल जाएंगे ये नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

August Niyam 2022: हर महीने के शुरुआत के साथ ही कई नियम बदल जाते हैं, जिसका असर हमारे और आपके जेब पर पड़ता है। अगस्त 2022 से देश में ऐसे ही कई नियम बदल रहे हैं। इन नियमों का असर आपकी जेब पर भी होगा। 1 अगस्त से LPG गैस सिलेंडर के भाव बढ़ सकते है। इसके अलावा 1 अगस्त से बैंक से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है, जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा चेक भुगतान के नियम में बदलाव करने जा रहा है। 1 अगस्त से ITR फाइल करने के लिए 5 हजार रुपए लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे ही 4 बदलाव है, जो अगस्त महीने में होने वाले हैं।

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बता दें कि 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा अपने चेक भुगतान के नियम में कुछ बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने अपने ग्राहकों को कहा है कि 1 अगस्त से 5 लाख या उससे अधिक अमाउंट वाले चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा। ये बदलाव चेक पेमेंट को सेफ बनाने और बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए किया जा रहा है। PM किसान सम्मान निधि योजना की KYC के लिए भी आपको 31 जुलाई का वक्त दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर किसानों को PM किसान की 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। 1 अगस्त से किसान KYC नहीं कर सकेंगे। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी अपनी E-KYC करवा सकते हैं​​​​। इसके अलावा घर बैठे ऑनलाइन PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्‍यम से E-KYC करा सकते हैं। (August Niyam 2022)

ITR फाइल करने के नियमों में भी बदलाव

वहीं 31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त से ITR फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की ऐनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। अधिक हर महीने की 1 तारीख को LPG गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। ऐसे में नेचुरल गैस की बढ़ती कीमतों के कारण इस बार घरेलू और कॉमर्श‍ियल दोनों तरह के गैस स‍िलेंडर की कीमतों में इजाफा हो सकता है। (August Niyam 2022)

किसानों के फसल बीमा के लिए टोल फ्री नंबर जारी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कृषकों के फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए भारत सरकार द्वारा किसान शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि किसान अपने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए टोल फ्री नम्बर 14447 पर कॉल कर शिकायत निवारण पोर्टल में फसल बीमा से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। (August Niyam 2022)

किसान 31 जुलाई 2022 तक करा सकते हैं बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2022 में कृषकों को बीमा आवरण में शामिल होने की अंतिम तिथि 15 जुलाई को बढ़ाकर दिनांक 31 जुलाई 2022 किया गया है। कृषि विभाग के उप संचालक ने जानकारी देते हुए बताया है कि कृषकों को खरीफ फसल के लिए बीमा आवरण में सम्मिलित होने के लिए अब सिर्फ एक दिन बाकी है। वर्तमान में जिले में कुल 21493 आवेदनों के कुल 10168 हेक्टेयर रकबा का बीमा किया गया है। अद्यतन कुल कृषक प्रीमियम राशि 66.57 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल के लिए अधिसूचित फसल यथा सिंचित, असिंचित धान, मक्का, अरहर, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द फसल का बीमा कराया जा रहा है। इन फसलों का ओलावृष्टि, भूस्खलन, जल भराव, बादल फटने, आकाशीय बिजली जैसे प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ दिया जाएगा।

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ये बीमा बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा की जाएगी। खरीफ फसल के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत है। मक्का के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 30 हजार और किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 600 रूपये है। इसी प्रकार धान असिंचित के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 33 हजार और किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 660 रूपये, धान सिंचित के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 43 हजार और किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 860 रूपये, उड़द के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 15600 हजार और देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 312 रूपये, अरहर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 19560 रुपए देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 391.20 रूपये समेत मूंगफली के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 42000 और देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 840 रूपये निर्धारित है।

ये किसान ले सकते हैं योजना का लाभ

योजनांतर्गत ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से और अऋणी कृषक ऐच्छिक रूप से लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 नियत है। कृषक अपने नजदीकी बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र, बीमा कंपनी या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसान अधिक जानकारी एवं समस्या निवारण हेतु कृषि विभाग, बीमा एजेंसी और अपने बैंक की शाखा से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही फॉर्ममित्र मोबाइल एप पर योजना की जानकारी या टोल फ्री नंबर 1800 209 5959 से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों को ई-केवाईसी पूरा कराने की अपील

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जिले के पंजीकृत समस्त किसानों का ई-केवाईसी पूर्ण कराने का अंतिम तिथि दिनांक 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने जिले के शेष पंजीकृत कृषकों से अपील करते हुए कहा कि किसान स्वयं पीएम किसान पोर्टल पर जाकर या अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्रों से संपर्क कर निर्धारित समयावधि में ई-केवाईसी पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों को सम्मान निधि की अगली किस्त की राशि का भुगतान नहीं हो पाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही आगामी किस्त की राशि का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खाते में होगा। उन्होंने सभी किसानों को समय सीमा में ई-केवाईसी पूर्ण करने के निर्देश दिए है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के मैदानी अमले, क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय कृषि विस्तार अधिकारी या जिला कार्यालय कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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