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रायपुर में रेप केस के बाद सख्ती, आरोपी के घर पर निगम का बुलडोजर एक्शन

गंभीर अपराधों पर जीरो टॉलरेंस, नियमों के उल्लंघन पर मकान तोड़ने की तैयारी

CG Rape Case: राजधानी रायपुर में 9 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दर्ज इस जघन्य अपराध के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी (65) के मकान को अवैध निर्माण बताते हुए नगर निगम ने उसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जो मेयर मीनल चौबे के निर्देश पर दिया गया।

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नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, आरोपी का मकान निर्धारित भवन नियमों और स्वीकृत मानकों का उल्लंघन कर बनाया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय-सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो निगम द्वारा मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने दो टूक कहा है कि गंभीर अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है।

क्या है पूरा मामला

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने 7 से 11 जनवरी के बीच अपने ही मोहल्ले की 9 साल की बच्ची को चॉकलेट और खाने-पीने का लालच देकर कई बार अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

12 जनवरी की सुबह बच्ची दर्द से कराहती हुई जमीन पर पड़ी मिली। जब उसकी चाची उसे नहलाने ले गई और दर्द का कारण पूछा, तब बच्ची ने पूरी घटना बता दी। इसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे और मामला दर्ज कराया गया।

बच्ची ने अपने बयान में बताया कि आरोपी दुष्कर्म के बाद उसे जान से मारने की धमकी देता था, इसी डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रही। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी का वीडियो भी सामने आया है। (CG Rape Case)

NCRB के आंकड़े बढ़ा रहे चिंता

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ में बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो समाज और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। (CG Rape Case)

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