कोर्ट में सरेंडर कर पूर्व सांसद जयाप्रदा ने बोला सॉरी, जानें क्या है मामला

Model Code of Conduct : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में फरार घोषित पूर्व सांसद जया प्रदा ने सोमवार को रामपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जया प्रदा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से बीजेपी की उम्मीदवार थी। उनके खिलाफ स्वार और केमरी थाने में दो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की FIR दर्ज हुई थी। स्वार में उन पर आचार संहिता के बावजूद नूरपुर गांव में सड़क का उद्घाटन करने का आरोप है।

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जया प्रदा बीते 7 मौकों पर कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुई थी। इसके बाद यूपी के रामपुर की विशेष अदालत ने जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया था। पिछली सुनवाई में जज शोभित बंसल की अध्यक्षता वाली MP-MLA विशेष अदालत ने पुलिस अधीक्षक को 6 मार्च तक अदालत में उनकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी SP के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया था। (Model Code of Conduct)

कब घोषित किया जाता है फरार?
किसी को फरार तब घोषित किया जाता है जब, कोई आरोपी वारंट के बावजूद अदालत में पेश होने में विफल रहता है. इसके बाद कोर्ट में उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए उसे फरार घोषित किया जाता है. जया प्रदा पहले राज्यसभा सांसद और फिर लोकसभा सांसद बनीं. वह 2019 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुई थीं. (Model Code of Conduct)

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