सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, NDA में लड़कियों की एंट्री का रास्ता हुआ क्लियर

न्यूज़ डेस्क

हमारे देश के प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में शामिल होने का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अभ्यर्थियों के लिए राष्‍ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के दरवाजे फिलहाल के लिए खोल दिए हैं। कोर्ट ने लड़कियों को 5 सितंबर को होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। हालांकि NDA में एडमिशन होगा या नहीं, यह अदालत के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगा।

बता दें कि एक याचिका में योग्‍य महिला अभ्‍यर्थियों के NDA में दाखिले की अनुमति मांगी गई है। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए इसकी इजाजत दे दी है।

5 सितंबर को होगा NDA का एंट्रेंस एग्जाम

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। यह प्रवेश परीक्षा 5 सितंबर को होनी है। कोर्ट ने कहा कि इस परीक्षा के बाद NDA में महिलाओं की फाइनल एंट्री कोर्ट में चल रहे मुकदमे के अंतिम फैसले के अधीन होगी।

सेना को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने महिलाओं के दिया बराबरी का हक

बता दें कि इससे पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान सेना ने कहा कि एनडीए परीक्षा में महिलाओं को शामिल न करना पॉलिसी डिसिजन है। जिसके उपर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि यदि यह पॉलिसी डिसिजन है तो यह भेदभाव से पूर्ण है। हालांकि 5 सितंबर को परीक्षा में बैठने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

सैनिक स्कूलों में बेटियों को प्रवेश

गौरतलब है कि हाल ही में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ओलंपिक में देश की बेटियों के प्रदर्शन को सराहा था। इसके साथ ही उनकी काबलियत को निखारने के लिए देश के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को प्रवेश देने की घोषणा कर दी थी। बता दें कि हर साल NDA में पहुंचने वाले लड़कों में ज्यादातर सैनिक स्कूल के होते हैं। वहीं पीएम द्वारा सैनिक स्कूलों को देश के बेटियों के लिए खोलने के ऐलान के बाद NDA में महिलाओं की एंट्री की मांग तेज हो गई है।

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