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Navjot Singh Sidhu: 1988 रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा, SC ने दिया फैसला

Navjot Singh Sidhu: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल जेल की सजा दी गई है। सिद्धू को अब पुलिस किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ दायर करीब तीन दशक पुराने इस रोड रेज के मामले में समीक्षा याचिका पर यह आदेश दिया। यह आदेश जस्टिस एएम खानविलकर और संजय किशन कौल की बेंच ने दिया।

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ज्ञात हो कि, यह मामला दिसंबर 1988 का है। 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में एक विवाद हुआ था। पार्किंग विवाद में उन्होंने 65 वर्षीय एक बुजुर्ग को घुटने मारकर गिरा दिया था। अस्पताल में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। उल्लेखनीय है कांग्रेस नेता को गैर इरादतन हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन उन्हें स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी ठहराया गया था। पटियाला पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था।

पटियाला के सत्र न्यायालय के जज ने 22 सितंबर, 1999 को नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) और उनके सहयोगी को सुबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू तब भाजपा के अमृतसर से सांसद थे। सजा के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू के खिलाफ रोड रेज मामले में नोटिस का दायरा बढ़ाने की मांग वाली एक अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने आज सजा सुनाई है।

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