Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को झटका, हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत देने से इनकार

Delhi Excise Policy Case : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से एक दिन के लिए, उनकी सुविधानुसार, आवास पर या अस्पताल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच मिलने की अनुमति दी है।

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कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत देने के लिए राजी करना इस अदालत के लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि, हम निर्देश देते हैं कि उन्हें (मनीष सिसोदिया) निवास या अस्पताल ले जाया जाए जहां श्रीमती सिसोदिया हैं। उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अस्पताल/निवास पर ले जाया जाए। (Delhi Excise Policy Case)

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कोर्ट ने कहा कि इस अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी और के साथ बातचीत नहीं करेगा। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि सिसोदिया जहां अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं वहां मीडिया का जमावड़ा नहीं हो। वह मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सिसोदिया की पत्नी को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा प्रदान की जाए।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी कोर्ट ने सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए सुबह 10 से 5 बजे तक मिलने के लिए उन्हें घर जाने की इजाजत दी थी। हालांकि, सिसोदिया पत्नी से मिल नहीं पाए थे क्योंकि उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती हो गई थीं। (Delhi Excise Policy Case)

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