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कन्फर्म टिकट कैंसिल नियम बदले, अब समय के हिसाब से मिलेगा रिफंड

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कन्फर्म टिकट कैंसिल करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस कदम का उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाना और यात्रियों को अधिक सुविधा देना है।

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नए नियमों के तहत अब टिकट कैंसिल करने पर मिलने वाला रिफंड ट्रेन के प्रस्थान समय से पहले बचे समय के आधार पर तय किया जाएगा। इसके अलावा, यात्रियों को अंतिम समय में बोर्डिंग स्टेशन बदलने की अतिरिक्त सुविधा भी दी गई है।

रेल मंत्रालय (Indian Railways) के अनुसार ये नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।

रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव

संशोधित नियमों के अनुसार:

72 घंटे पहले कैंसिलेशन: अधिकतम रिफंड मिलेगा, केवल निर्धारित कैंसिलेशन शुल्क कटेगा।
72 से 24 घंटे के बीच: किराए का 25% कटेगा (न्यूनतम शुल्क लागू)।
24 से 8 घंटे के बीच: किराए का 50% कटेगा।
8 घंटे से कम समय पहले: कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
दलालों पर लगेगी लगाम

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहले दलाल बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे और यात्रा से ठीक पहले उन्हें कैंसिल कर अधिक रिफंड हासिल कर लेते थे। नए नियम इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने में सहायक होंगे।

बोर्डिंग स्टेशन बदलने में राहत

अब यात्री ट्रेन (Indian Railways) के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे।
पहले यह सुविधा केवल चार्ट बनने से पहले तक ही उपलब्ध थी।

इस बदलाव से खासकर बड़े शहरों के यात्रियों को फायदा होगा, जहां एक से अधिक रेलवे स्टेशन होते हैं।

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