Gyanvapi case: आज फिर कोर्ट में नहीं पेश की जा सकी सर्वे रिपोर्ट, जाने ASI ने क्या कहा

Gyanvapi Case: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI ) ने वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की अपनी वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए 21 दिन और मांगे हैं। यह तब हुआ जब एएसआई को सोमवार, 28 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। पहले एएसआई को रिपोर्ट सौंपने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया गया था लेकिन उसके वकील ने अदालत से 15 दिन और मांगे। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के मुताबिक, तकनीकी रिपोर्ट नहीं आने के कारण एएसआई ने और समय मांगा।

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पिछले हफ्ते मामले की सुनवाई करते हुए, जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने एएसआई को 28 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Case) का गहन सर्वेक्षण किया, जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या 17वीं शताब्दी में बनी मस्जिद एक पुराने हिंदू मंदिर के शीर्ष पर बनाई गई थी। इससे पहले 2 नवंबर को, एएसआई ने अदालत को बताया था कि उसने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन सर्वेक्षण कार्य में उपयोग किए गए उपकरणों के विवरण के साथ रिपोर्ट संकलित करने में कुछ और समय लग सकता है। इसके बाद अदालत ने दस्तावेज़ जमा करने के लिए 17 नवंबर तक का अतिरिक्त समय दे दिया।

एएसआई को इससे पहले छह अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी थी लेकिन बाद में उसे तीन नवंबर तक इसे जमा करने के निर्देश दिये गये थे। जिला अदालत ने गत 21 जुलाई को एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर चार अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था और 24 जुलाई को सर्वे शुरू होने के बाद पहले उच्चतम न्यायालय और फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से तीन अगस्त तक काम रुका रहा। उसके बाद एएसआई ने सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का और वक्त मांगा था। वाराणसी की जिला अदालत ने पांच अगस्त को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए चार हफ्ते का और समय दिया था। उसके बाद अदालत ने आठ सितंबर को एएसआई को सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का समय और दिया था। (Gyanvapi Case)

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