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जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, 20 अप्रैल को होगी सुनवाई

Amit Jogi in SC: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता और पूर्व CM अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 20 अप्रैल 2026 को अहम सुनवाई तय की गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अमित जोगी को रामावतार जग्गी हत्याकांड में दोषी माना और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला 2 अप्रैल 2026 को आया, जबकि 25 मार्च 2026 को कोर्ट ने अपील से जुड़ी प्रक्रिया को अनुमति दी थी। इन दोनों आदेशों ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है।

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हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 25 मार्च और 2 अप्रैल के दोनों आदेशों को एक साथ जोड़ते हुए 20 अप्रैल 2026 को संयुक्त सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजीव मेहता की पीठ ने की। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले के खिलाफ अपील 20 अप्रैल से पहले दाखिल कर दी जाए, ताकि उसी दिन सभी पहलुओं पर एक साथ सुनवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट में अमित जोगी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा और सिद्धार्थ दवे ने पक्ष रखा। (Amit Jogi in SC)

Jaggi Murder Case
Jaggi Murder Case

वकीलों ने दलील दी कि हाईकोर्ट के दोनों फैसलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2025 के आदेश का उल्लंघन हुआ। अमित जोगी को बिना सुनवाई का अवसर दिए निर्णय पारित कर दिए गए। यह भी बताया गया कि 2 अप्रैल 2026 का हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश उसी दिन सुबह वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसमें यह उल्लेख है कि फैसला बिना अमित जोगी को सुने दिया गया। अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उनके साथ हुआ गंभीर अन्याय अब सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्य और न्याय की जीत होगी। (Amit Jogi in SC)

फैसले पर JCCJ ने दी प्रतिक्रिया

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के मुख्य प्रवक्ता भगवानु नायक ने जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है और 20 अप्रैल की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी। अब सबकी नजरें 20 अप्रैल पर टिकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस हाई-प्रोफाइल केस में दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर आगे का रास्ता तय करेगा। यह सुनवाई न सिर्फ अमित जोगी के राजनीतिक भविष्य, बल्कि राज्य की सियासत पर भी बड़ा असर डाल सकती है। अब ये मामला सिर्फ एक फैसले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में साफ होगा कि क्या अमित जोगी को राहत मिलेगी या सजा बरकरार रहेगी। फिलहाल पूरे राज्य की नजरें इसी अहम तारीख पर टिकी हैं।

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