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जग्गी मर्डर केस में बड़ा उलटफेर, अमित जोगी को उम्रकैद, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी राहत

Jaggi Murder Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद्र वर्मा की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जब सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत मौजूद हों तो किसी एक आरोपी के साथ अलग व्यवहार करना न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक ही अपराध में सभी आरोपियों की भूमिका समान रूप से सामने आती है तो किसी एक को बरी करना और बाकी को दोषी ठहराना तब तक उचित नहीं माना जा सकता, जब तक उसके लिए कोई ठोस और अलग कारण न हो।

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इस फैसले के खिलाफ अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फिलहाल सजा पर रोक नहीं लगी है। मृतक के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन राहत नहीं मिली। सतीश जग्गी ने कहा कि यह सत्य की जीत है और लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई अब अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि फैसला देर से आया, लेकिन दुरुस्त आया है। (Jaggi Murder Case)

PCC चीफ दीपक बैज ने दी संतुलित प्रतिक्रिया

CM साय ने कहा कि इस मामले में अमित जोगी मुख्य आरोपी रहे हैं। वहीं PCC चीफ दीपक बैज ने इस मुद्दे पर संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह न्यायालय का विषय है। निचली कोर्ट ने पहले बरी किया था, जबकि अब उच्च न्यायालय ने सजा सुनाई है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कुल मिलाकर रामावतार जग्गी हत्याकांड में आया यह फैसला न सिर्फ एक लंबे कानूनी संघर्ष का अहम पड़ाव है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत और न्याय व्यवस्था दोनों पर इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है। अब आगे की नजर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी रहेगी, जहां से इस हाई-प्रोफाइल केस की दिशा तय होगी। (Jaggi Murder Case)

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