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स्कूल शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्यवाई, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को किया सस्पेंड

Chhattisgarh Government : छत्तीसगढ़ शासन (Chhattisgarh Government) द्वारा गरियाबंद के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल ताण्डेय को निलंबित कर दिया है। शासन ने छत्तीगसढ़ (Chhattisgarh Government) भण्डार क्रय नियम के विपरीत कार्य को गंभीर कदाचार मानते हुए ताण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर तय किया गया है।

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Chhattisgarh Government : क्या है पूरा मामला

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद द्वारा तत्कालीन कलेक्टर के मौखिक निर्देशानुसार प्रशासकीय स्वीकृति अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमोदन के बगैर 14 सितम्बर 2020 द्वारा क्रेडिबल कारर्पोरेशन सत्ती बाजार रायपुर से 3 करोड़ 27 लाख 22 हजार 347 रूपए का 4287 सेट फायर एस्टिंगयूसर सप्लाई के लिए कार्यादेश जारी किया गया।

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इसी प्रकार 25 अगस्त 2020 द्वारा लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क इंडस्ट्रीयल एरिया कोरबा जिला जांजगीर-चांपा से शैक्षणिक संस्थाओं को 1400 राईटिंग बोर्ड के लिए एक करोड़ 99 लाख 29 हजार 649 रूपए का कार्यादेश जारी किया गया। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत एवं छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के विपरीत गंभीर कदाचार है। जिसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। 

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तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल ताण्डेय अभी जिला शिक्षा अधिकारी में उप संचालक के पद पर हैं। आरोप है की उन्होंने DEO रहते फायर एस्टिंगयूसर और 1400 राइटिंग बोर्ड बिना प्रशासकीय स्वीकृति के कार्यादेश जारी किये थे। 

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