सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, पढ़ें पूरी खबर

Rahul in Supreme Court: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। राहुल ने 2 साल की सजा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। बता दें कि सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व सांसद को सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ राहुल के वकील गुजरात हाईकोर्ट गए थे, जहां 7 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।

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बता दें कि कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में राहुल की याचिका पर सुनवाई की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो राहुल की सांसदी बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।वहीं राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ-साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की थी। (Rahul in Supreme Court)

दरअसल, राहुल गांधी की सांसदी मोदी सरनेम पर दिए बयान के चलते रद्द हुई थी। राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान के बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई।​ 24 मार्च दोपहर करीब 2:30 बजे लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सांसदी रद्द कर दी। सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। साथ ही लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया था। (Rahul in Supreme Court)

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