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Voter ID Card: 01 अक्टूबर 2023 को पात्रता रखने वाले नए मतदाता कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

Voter ID Card: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामांवलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता 01 जनवरी 2023 के संबंध में कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 09 नवंबर 2022 को जिले के सभी मतदान केंद्रों में किया जाएगा। 09 नवंबर 2022 से 08 दिसम्बर 2022 तक दावा आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। युवा और नए मतदाताओं का नाम, मतदाता सूची में शतप्रशित पंजीयन कराये जाने के लिए आयोग द्वारा पंजीयन के प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर को संशोधन प्रक्रिया तिथि निर्धारित की गई है। (Voter ID Card)

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नए संशोधनों के मुताबिक अब 01 अक्टूबर 2023 को पात्रता रखने वाले युवक भी अगले साल विधानसभा आम निर्वाचन में अपना मतदान कर सकेंगे। पात्रता रखने वाले युवा नागरिक प्रारूप-06 में अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता स्वयं गुगल प्ले स्टोर्स से वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर nvsp.in साइट में अपना रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन आवेदन और मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से गरूणा एप से भी आवेदन कर सकते हैं। (Voter ID Card)

09 नवम्बर को फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन  

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2023 की स्थिति में पुनरीक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 09 नवम्बर 2022 बुधवार को सभी मतदान केंद्रों में निर्वाचन, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय में मतदाताओं के अवलोकन के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। बस्तर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 09 नवम्बर 2022 से 08 दिसम्बर 2022 तक सभी मतदान केंद्रों में कार्यायलीन समय में उपस्थित रहकर अविहित अधिकारी एवं बूथ लेबल अधिकारी द्वारा दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। (Voter ID Card)

 

ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वे निर्धारित तिथि में अपने-अपने मतदान केंद्र में जाकर प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुडा सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम, पिता और पति का नाम गलत है, वे अपना नाम प्रपत्र 8 में भरकर सुधार सकते हैं साथ ही एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण भी करा सकते हैं। नाम विलोपन करने हेतु प्रपत्र-7 भरकर अपने मतदान केंद्र क्षेत्र में नियुक्त बूथ लेबल अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदाता सूची को और अधिक परदर्शिता बनाने के उद्देश्य से पहली बार फोटो पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के लिए प्रपत्र 6बी के माध्यम से मतदाता के सहमति पर लिंक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप अपना नाम मतदाता सूची में ऑनलाइन लिंक voter Helpline Mobil app (Android/iOS), https://voterportal.eci.gov.in/https://nvsp.in जुड़ सकते हैं।

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