30 September Last Date: इस महीने के आखिरी तक निपटा ले ये जरूरी काम, नहीं तो हो सकता है आपको भारी नुकसान

30 September Last Date: इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 सितंबर तक कई जरूरी काम है, जिसे तुरंत पूरा कर लें नहीं तो आपको परेशान होना पड़ सकता है। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF या सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट है तो 30 सितंबर तक आधार नंबर पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपडेट कराना होगा। इसके अलावा इस महीने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने का भी आखिरी मौका है। हम ऐसे ही 4 कामों के बारे में बता रहे हैं, जो सितंबर के आखिर तक निपटाने हैं।

यह भी पढ़ें:- अक्टूबर महीने में छुट्टियों की भरमार, जानिए कब-कब बंद रहेंगे बैंक

अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है तो 30 सितंबर तक आधार नंबर पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपडेट कराना होगा। अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपके निवेश पर रोक लग सकती है और अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी जमाकर्ता ने पहले ही खाता खोल लिया है और आधार नंबर बैंक या पोस्ट ऑफिस में नहीं दिया था तो उसे 1 अप्रैल 2023 से 6 महीने के अंदर अपना आधार नंबर देना होगा। (30 September Last Date)

We Care Deposit स्कीम

वहीं SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया We Care Deposit स्कीम इस महीने (30 सितंबर) खत्म कर रही है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजंस को 5 साल या उससे ज्यादा समय के फिक्स्ड डिपॉजिट पर अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। SBI की इस स्कीम में 5 साल या उससे ज्यादा की अवधि के डिपॉजिट (FD) पर 50 बेसिस पॉइंट्स का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तय अवधि में इस स्कीम में निवेश करने वाले ग्राहकों को ही फायदा मिलेगा। (30 September Last Date)

Demat Account में नॉमिनेशन की प्रक्रिया

अगर आपने Demat Account में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो यह काम भी आपको 30 सितंबर 2023 से पहले पूरा कर लेना चाहिए। बिना नॉमिनेशन वाले खाते को इनएक्टिव किया जा सकता है। ऐसे में अपने इनवेस्टमेंअ को सुरक्षित रखने के लिउ जल्द से जल्द ये काम निपटा लें। RBI ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान किया है। RBI ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। (30 September Last Date)

2000 हजार के नोट बैंक को वापस करने की आखिरी तारीख

ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को वापस करें। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे। एक बार में 20 हजार की सीमा तक 2000 के नोट बदलाव यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट अकाउंट में जमा कर सकते हैं। (30 September Last Date)

Related Articles

Back to top button