अमित जोगी को उम्रकैद, 2003 के रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Jaggi Murder Case : 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड (Jaggi Murder Case ) में हाईकोर्ट ने अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई की अपील (ACQA No. 66/2026) को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के 31 मई 2007 के फैसले को पलट दिया।
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हाईकोर्ट ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (अपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया। उन्हें आजिवन कारावास की सजा के साथ 1,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया, जिसका डिफॉल्ट छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास है।
खंडपीठ ने कहा कि “एक ही गवाही के आधार पर कुछ आरोपियों को दोषी ठहराना और मुख्य साजिशकर्ता को बरी करना कानूनी रूप से असंगत और गलत है।” इस मामले में पहले ट्रायल कोर्ट ने अमित जोगी को बरी किया था, जबकि अन्य 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला पुनः खोला गया और हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद यह फैसला आया। (Jaggi Murder Case )



