काम में लापरवाही बरतने पर दो नगर पालिका अधिकारी निलंबित, पढ़ें पूरी खबर

Municipal Officer Suspended: नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दो नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें गौरेला नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  अंकुर पांडेय द्वारा मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने की शिकायत पर जांच में सही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसी तरह नगर पंचायत चंद्रपुर के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी मोहन विश्वकर्मा द्वारा टेबल-कुर्सी व एलईडी लाइट खरीदी और प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की शिकायत पर जांच में सही पाए जाने पर निलंबित किया गया है।

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गौरतलब है कि 20 और 21 अप्रैल 2023 को विभागीय काम-काज की समीक्षा के दौरान नगर पंचायत पेंड्रा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अवहेलना करने और कार्य को विलंबित करने के प्रयास किए जाने के लिए उत्तरदायी पाया गया है। निलंबित इन दोनों मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की निलंबन अवधि में मुख्यालय, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन और विकास क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर रहेगा। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। (Municipal Officer Suspended)

10 अधिकारियों को किया गया सस्पेंड

इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर 10 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जिनमें से 3 संयुक्त संचालक भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक के कुमार-तत्कालीन संयुक्त संचालक (शिक्षा) रायपुर, सीएस ध्रुव, जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा, सहायक संचालक डीएस ध्रुव- संभागीय शिक्षा कार्यालय रायपुर, सहायक संचालक शैल सिन्हा, सहायक संचालक उषा किरण खलखो समेत कई अधिकारी को निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है, जिसमें रायपुर संभाग के अलावा सरगुजा संभाग के हेमंत उपाध्याय- प्रभारी संयुक्त संचालक सरगुजा को भी निलंबित किया गया है। (Municipal Officer Suspended)

3 कृषि केंद्रों को नोटिस जारी

बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार और उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप के मार्गदर्शन में कृषकों के हित में कृषि विभाग द्वारा नियमित रूप से महासमुंद जिले में संचालित कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में कीटनाशी निरीक्षक महासमुंद सीमा करचाम द्वारा 29 जुलाई को महासमुंद विकासखंड के पाली गांव के साहू कृषि केंद्र और पटेवा के सिन्हा कृषि केन्द्र समेत पांडेय कृषि केन्द्र का निरीक्षण किया गया। तीनों केंद्रों में कीटनाशी स्कंध पंजी संधारण, मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं होने, स्त्रोत प्रमाण पत्र नहीं जुड़वाने और अवसान तिथि से बाहर की दवा पाए जाने के कारण संबंधित फर्माे को कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियम 1971 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। (Municipal Officer Suspended)

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